NPS Exit नियम बदला: अब 80% पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं ये है तरीका – PFRDA नए नियम

NPS निकासी Exit नियम बदले 2025: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के एग्जिट और विदड्रॉल नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

यह बदलाव मुख्य रूप से गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स (प्राइवेट सेक्टर, ऑल सिटिजन मॉडल और कॉर्पोरेट NPS) के लिए है, जिससे रिटायरमेंट पर ज्यादा लंपसम राशि हाथ में आएगी। नए नियम 16 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं।

nps exit rule changed

मुख्य बदलाव हाइलाइट्स (NPS New Exit Rules 2025)

  • पहले क्या था?
    रिटायरमेंट (60 साल या सुपरएनुएशन) पर कुल कॉर्पस का केवल 60% एकमुश्त (लंपसम) निकाला जा सकता था। कम से कम 40% से अनिवार्य एन्युटी (मासिक पेंशन प्लान) खरीदनी पड़ती थी।
  • अब क्या नया है?
    योग्य सब्सक्राइबर्स अब कुल संचित राशि का 80% तक लंपसम निकाल सकते हैं। केवल 20% से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है।
    यह सुविधा लागू होगी अगर:
    - NPS में कम से कम 15 साल पूरे हो गए हों, या
    - उम्र 60 साल हो गई हो, या
    - सुपरएनुएशन/रिटायरमेंट हो गया हो।
  • 80% लंपसम निकासी के विकल्प:
    - एक बार में पूरा लंपसम।
    - सिस्टेमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW) – किस्तों में।
    - सिस्टेमेटिक यूनिट रिडेम्प्शन।
  • 100% निकासी की सुविधा:
    अगर कुल कॉर्पस ₹8 लाख या इससे कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है – एन्युटी खरीदना जरूरी नहीं।
  • अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:
    - गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए 5 साल का लॉक-इन हटा दिया गया।
    - लंपसम निकासी या एन्युटी खरीद को 85 साल की उम्र तक डिफर (स्थगित) किया जा सकता है।
    - समय से पहले निकासी (प्रीमैच्योर एग्जिट) पर पुराने नियम लागू – 80% एन्युटी, केवल 20% लंपसम।

यह बदलाव क्यों फायदेमंद? (NPS Withdrawal Rules Change Benefits)

ये नए नियम NPS को प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। पहले अनिवार्य 40% एन्युटी की वजह से कई लोग NPS से दूर रहते थे, क्योंकि एन्युटी रिटर्न कम होता है। अब 80% लंपसम मिलने से रिटायरमेंट फंड पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। हालांकि, ध्यान दें कि अतिरिक्त 20% लंपसम टैक्स के दायरे में आ सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम अलग हैं – उनके लिए एन्युटी की जरूरत ज्यादा है, लेकिन छोटे कॉर्पस पर पूरी निकासी की छूट है।

अधिक जानकारी के लिए PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट देखें या अपने NPS अकाउंट प्रोवाइडर से संपर्क करें।

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