# मध्यप्रदेश में शुरू होगा महाभर्ती अभियान, कुल 1 लाख पदों में होनी है भर्ती

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# मध्यप्रदेश में शुरू होगा महाभर्ती अभियान, कुल 1 लाख पदों में होनी है भर्ती

MP Employment News 2022: मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है की 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त एक लाख सरकारी पद भरे जायेंगे।

गौरतलब है की मध्यप्रदेश में स्टेट कैडर के 11958 सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, अनुमान लगाया जा रहा है की जिला एवं संभाग कैडर को मिलाकर यह संख्या 2 लाख से भी ज्यादा होगी।

MP Government Announced More than 1 Lakh Jobs In 2022

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विभागों को दे दिए गए हैं निर्देश

सभी विभागों में रिक्त पदों की जानकारी एवं संबंधित डेटा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के द्वारा भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। 

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अगले महीने से शुरू होगा भर्ती अभियान

प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले महीने यानि अक्टूबर से मध्यप्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में महाभार्ती अभियान शुरू होगा।

बैकलॉग पद खाली पड़े हैं 

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा एवं स्टाफ के 45 हजार से अधिक पद खली पड़े हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग में बैकलॉग के 21 हजार से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं जबकि जनजातीय कार्य विभाग में 1141 पद खाली हैं।

सिर्फ 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती होनी है

ध्यान देने योग्य बात यह है की यह 55 में से सिर्फ 44 विभागों का डाटा है एवं सिर्फ इतने में ही 3,00,000 से अधिक रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो रही है जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने सिर्फ 1,00,000 रिक्त पदों पर ही भर्ती करने के निर्देश दिए हैं

विभागों के अनुसार रिक्त पद

  • लोक स्वास्थ्य विभाग 1349 पद
  • स्वास्थ्य विभाग में 14313 पद 
  • स्कूल शिक्षा विभाग में 45000 से अधिक पद 
  • जनजातीय कार्य विभाग में 7780 पद
  • कृषि विभाग में 4634 पद
  • पंचायत विभाग में 2220 पद
  • उच्च शिक्षा विभाग में 4652 पद
  • वित्त विभाग 1137 पद 
  • तकनीकी शिक्षा विभाग में 2839 पद
  • पशुपालन विभाग 1794 पद
  • आयुष विभाग में 1000 से अधिक

दूसरा एवं तीसरा वेतनमान के आदेश

हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के द्वारा एक याचिका के जवाब में सरकार को वेतनमान संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जिसके अनुसार 24 साल या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दूसरा समयमान वेतनमान देने के आदेश दिए गए हैं

इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को कार्य करते हुए 30 साल से अधिक समय हो गया है उन्हें तीसरा समयमान वेतनमान देने का आदेश दिया गया है।

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